खाद्य सुरक्षा योजना: राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने की सुविधा शुरू, ऐसे करें आवेदन

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। अब खाद्य सुरक्षा योजना (Khadya Suraksha Yojana) के राशन कार्ड में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। यह सुविधा उन परिवारों के लिए राहत भरी खबर है, जिनके घर में नए सदस्य (जन्म, शादी या अन्य कारणों से) जुड़े हैं या जो पहले लिस्ट में छूट गए थे।

इस लेख में हम आपको बताएंगे:

  • राशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़ें?

  • कौन लोग कर सकते हैं आवेदन?

  • जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया

  • नाम जोड़ने की स्थिति कैसे चेक करें?

क्या NFSA राशन कार्ड में नए नाम जोड़े जा सकते हैं?

हां! सरकार ने नए सदस्यों को राशन कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू की है। यह सुविधा निम्नलिखित लोगों के लिए उपलब्ध है:
✔ परिवार में नवजात शिशु का नाम जोड़ना
✔ शादी के बाद नए सदस्य (दामाद/बहू) को शामिल करना
✔ पहले से छूटे हुए परिवार के सदस्य (जैसे बुजुर्ग माता-पिता)
✔ गलती से कटे हुए नाम को फिर से जोड़ना

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. आधार कार्ड (नए सदस्य का)

  2. मूल राशन कार्ड

  3. जन्म प्रमाण पत्र (बच्चे के मामले में)

  4. शादी का प्रमाण पत्र (यदि नवविवाहित जोड़ा जोड़ना हो)

  5. पते का प्रमाण (आधार/वोटर आईडी/बिजली बिल)

  6. पासपोर्ट साइज फोटो

राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया (ऑनलाइन और ऑफलाइन)

1. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. अपने राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। (जैसे: https://nfsa.gov.in)

  2. “राशन कार्ड सदस्य जोड़ें” या “Add Member to Ration Card” का विकल्प चुनें।

  3. अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालें।

  4. नए सदस्य की डिटेल्स भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

  5. आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें और सबमिट कर दें।

  6. आवेदन संख्या (Application Number) नोट कर लें, जिससे बाद में स्टेटस चेक कर सकें।

2. ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. अपने नजदीकी राशन डीलर या सिविल सप्लाई ऑफिस में जाएं।

  2. “राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म” लें।

  3. सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी जमा करें।

  4. फॉर्म जमा करने के बाद, 15-30 दिनों में नाम जुड़ जाएगा।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

  • ऑनलाइन: राज्य की खाद्य विभाग की वेबसाइट पर “Application Status” में अपना आवेदन नंबर डालकर चेक करें।

  • हेल्पलाइन: राज्य सरकार के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके पूछताछ करें।

क्या नाम जोड़ने के बाद अतिरिक्त राशन मिलेगा?

  • हां! NFSA के नियमों के अनुसार, प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) प्रति माह मिलता है।

  • अगर आपके परिवार में नया बच्चा जुड़ा है, तो आपको अतिरिक्त 5 किलो अनाज मिलना शुरू हो जाएगा।

निष्कर्ष

अगर आपके राशन कार्ड में कोई सदस्य छूट गया है या नया जुड़ा है, तो अब ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करके नाम जोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान और पारदर्शी है, लेकिन सही दस्तावेज जमा करना न भूलें

अगर आपका आवेदन रुक गया है या नाम नहीं जुड़ रहा, तो तुरंत सिविल सप्लाई विभाग से संपर्क करें।

Leave a Comment