
खाद्य सुरक्षा पोर्टल
राजस्थान सरकार
खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ना शुरू, इनका जुड़ेगा नाम
राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू किया गया है जिसमे राज्य के लोग अपना नाम जुड़वां सके और फ्री राशन का लाभ ले सके।
अभी आवेदन करेंत्वरित लिंक
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान
भारत सरकार 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था जिसके अनुसार निम्न आय वर्ग के परिवार को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिल सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। इसी नियम को राजस्थान में खाद्य Rajasthan Khadya Suraksha Yojana लागू किया गया जहां एक व्यक्ति को 5 किलोग्राम प्रति महीना खाद्यान्न दिया जाता है।
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान का लाभ व्यक्तियों को राशन कार्ड राजस्थान के द्वारा दिया जाता है।
अभी अभी नई अपडेट के अनुसार खाद्य सुरक्षा पोर्टल को वापस एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। जिसमें राज्य के 10 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम | खाद्य सुरक्षा योजना |
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वर्ष | 2025 में |
किसके द्वारा शुरू की गई | राजस्थान राज्य सरकार ने |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आवेदन करने का तरीका | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
इन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
- अंत्योदय परिवार, बीपीएल और अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी परिवार
- विधवा, वृद्धजन, विशेष योग्यजन, एकल नारी की सभी पेंशन योजनाओं से जुड़े लोग
- सीमांत-भूमिहीन किसान के अलावा एड्स, सिलिकोसिस, कुष्ठ रोग से पीड़ित, ट्रांसजेंडर और निसंतान वृद्ध दंपत्ति
- डायन प्रथा से पीड़ित महिलाएं, एससी-एसटी एक्ट के पीड़ित परिवार
आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेज | विवरण |
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आवेदनकर्ता का आधार कार्ड | मूल और फोटोकॉपी |
परिवार के सभी का आधार कार्ड | सभी सदस्यों के आधार की फोटोकॉपी |
जन आधार कार्ड | यदि उपलब्ध हो |
राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड | मूल और फोटोकॉपी |
ई श्रमिक कार्ड | यदि उपलब्ध हो |
खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होम पेज खोलें
वेबसाइट के होम पेज पर “नए आवेदन हेतु” दिए गए विकल्प पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र डाउनलोड करें
नए पेज पर “नए आवेदन हेतु अपील पत्र” को डाउनलोड करें।
फॉर्म भरें
फॉर्म में मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, जैसे: नाम, माता-पिता का नाम, निवास स्थान, आधार संख्या, ग्राम पंचायत और जिला, परिवार के सदस्यों की जानकारी आदि।
दस्तावेज संलग्न करें
फॉर्म के साथ शपथ पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपि संलग्न करें।
ई-मित्र पर जमा करें
अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर फॉर्म जमा करें और उनसे इसे अप्लाई करने को कहें।